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FIR against Rahul Gandhi : संसद में धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज किया FIR,  इन धाराओं में केस हुआ दाखिल

FIR against Rahul Gandhi

FIR against Rahul Gandhi :- गुरुवार को संसद भवन में हुई झड़प और उसमें दो भाजपा सांसदों के घायल होने के मामले में दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी और एक सांसद के खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज की है। पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, संसद मार्ग पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 117 (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना), 125 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना), 131 (आपराधिक बल का प्रयोग), 351 (आपराधिक धमकी) और 3(5) (सामान्य इरादा) के तहत एफआईआर दर्ज की गई।

FIR against Rahul Gandhi क्या है आरोप

भाजपा का आरोप है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा लोकसभा में धक्का दिए जाने से उसके वरिष्ठ सांसद प्रताप सारंगी को चोट लग गई। सारंगी को राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, राहुल गांधी ने दावा किया कि भाजपा सांसदों ने उन्हें और अन्य विपक्षी सदस्यों को संसद भवन में घुसने से रोका और धक्का दिया।

FIR against Rahul Gandhi लगाए गये धाराएं

  • धारा 115: स्वेच्छा से चोट पहुंचाना
  • धारा 117: गंभीर चोट पहुंचाना
  • धारा 125: जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना
  • धारा 131: आपराधिक बल का प्रयोग
  • धारा 351: आपराधिक धमकी
  • धारा 3(5): सामान्य उद्देश्य से काम करना

तय रास्ते से नहीं जाने देने की बात कही बात FIR against Rahul Gandhi

तय रास्ते से न जाने की बात कहीसंसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों से कहा कि उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ मारपीट और उकसावे के आरोप में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि एनडीए के सांसद शांतिपूर्वक तरीके से कांग्रेस के झूठे प्रचार को उजागर कर रहे थे और उनसे माफी की मांग कर रहे थे।

उसी समय राहुल गांधी अपने ‘इंडी’ गठबंधन के सांसदों के साथ आए और तय रास्ते पर जाने के बजाय एनडीए के सांसदों के बीच आ गए। उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों को भी भड़काया और ‘दुर्भावनापूर्ण रवैये’ के साथ आगे बढ़े।

FIR against Rahul Gandhi

FIR against Rahul Gandhi भाजपा के 2 सांसद हुए घायल

संसद भवन परिसर में हुई धक्का-मुक्की की घटना में भाजपा के दो सांसद घायल हो गए। आरएमएल अस्पताल के चिकित्साकर्मियों के अनुसार भाजपा सांसद के सिर में गंभीर चोट आई है। उन्हें काफी खून भी बह गया। अस्पताल के चिकित्सा पर्यवेक्षक के अनुसार सारंगी को कई पट्टियाँ बंधी हुई थीं। FIR on Rahul Gandhi

उनके सिर पर दो बार टांके भी लगाए गए। हालांकि, इस घटना में भाजपा के एक अन्य सांसद मुकेश राजपूत को भी चोट लगी है। डॉक्टरों के अनुसार, उन्हें हाई ब्लडप्रेशर की समस्या है। दोनों की चिकित्साकर्मियों द्वारा निगरानी की जा रही है।

जांच जारी है कांग्रेस की शिकायत FIR against Rahul Gandhi

संसद में धक्का-मुक्की के मामले में कांग्रेस ने भाजपा के साथ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस धक्का-मुक्की में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को शारीरिक चोट आई है। इस पर दिल्ली पुलिस ने अहम बयान दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कांग्रेस की शिकायत पर जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी।

FIR against Rahul Gandhi

FIR on Rahul Gandhi भाजपा सांसद ने शिकायत में यह बात कही।

वडोदरा से भाजपा सांसद हेमंग जोशी ने अपनी दो पन्नों की शिकायत में कहा, “सुबह करीब 10 बजे मैं मुकेश राजपूत जी, प्रताप राव सारंगी जी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के साथी सांसदों के साथ संसद के मकर द्वार पर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था। FIR on Rahul Gandhi

” शिकायत में जोशी ने कहा, “राहुल गांधी इस अहिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान सुबह 10.40 से 10.45 बजे के बीच उस स्थान पर पहुंचे।” राहुल गांधी ने संसद सुरक्षा कर्मचारियों के स्वीकृत मार्ग से प्रवेश करने के अनुरोध की अवहेलना की और उपद्रव मचाने तथा एनडीए सांसदों को शारीरिक नुकसान पहुंचाने के इरादे से अहिंसक प्रदर्शनकारियों के पास आक्रामक तरीके से पहुंचे।

सुरक्षाकर्मियों के आदेशों की कथित अवहेलना के अलावा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अन्य भारतीय गठबंधन सदस्यों को एनडीए सांसदों के खिलाफ आक्रामक तरीके से काम करने के लिए प्रोत्साहित किया।

जोशी ने कहा, “उन्होंने जानबूझकर शारीरिक बल का इस्तेमाल करके प्रताप राव सारंगी, मुकेश राजपूत और अन्य लोगों को धक्का दिया, जो प्रवेश द्वार पर संकरी सीढ़ियों पर खड़े थे।” उनके अनुसार, सारंगी के माथे पर चोट लगी और मुकेश राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में काफी चोट आई। FIR against Rahul Gandhi

जोशी ने मुकदमे में कहा, “मेरे सहकर्मी डॉ. बायरेड्डी सबरी, सांसद, जो एक योग्य चिकित्सा पेशेवर हैं, ने घायल व्यक्तियों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया।” मैं अपने घायल सहकर्मियों के बगल में खड़ा होकर राहुल गांधी और उनके दोस्तों से बात करने की कोशिश कर रहा था, जब मैंने यह घटना अपनी आँखों से देखी।

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